देश के शीर्ष पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस शनिवार को स्टेटस रिपोर्ट लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसे अदालत को सौंपा.
पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि अदालत बृजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस की जांच की निगरानी करे. पुलिस ने शनिवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दर्ज की गईं सभी एफआईआर में पीड़ितों के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी.
जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कुछ समय पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि अदालत दिल्ली पुलिस को 164 सीआरपीसी के तहत पीड़ितों का बयान दर्ज करने का निर्देश दे. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे.
पहलवान 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं. पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. वे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका बंद कर दी थी और अन्य किसी मांग के लिए निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी.