दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है. के. कविता की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में उनसे पूछताछ पर कोई रोक नहीं लगाई है. हालांकि, अदालत ने कविता की अर्जी पर सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है.
के. कविता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने सीबीआई के जेल में पूछताछ के लिए मिली अनुमति के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया था. अदालत ने शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सीबीआई से कविता की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले में 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी.
दरअसल, के. कविता ने सीबीआई को जेल में पूछताछ की इजाजत दिए जाने के फैसले को राउज एवेन्यू सत्र अदालत में चुनौती दी थी.
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सीबीआई ने नहीं दी जानकारी
कविता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को कविता से न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई है. बीआरएस नेता के अधिवक्ता नितेश राणा ने कहा कि सीबीआई ने कविता को अर्जी के बारे में जानकारी नहीं दी और अदालत ने भी उनका पक्ष सुने बिना ही सीबीआई के पक्ष में आदेश पारित कर दिया.
पूछताछ के लिए पहले देनी होगी जानकारी
वहीं, शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने के सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने जेल को एक दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद आईओ को एक महिला कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल के साथ हफ्ते के किसी भी एक दिन जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी.
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था. इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी,जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपये तक का भुगतान किया था.