एक स्थानीय अदालत ने गुड़गांव के एक बिजनेसमैन को अपने कारखाने के लिए बिजली की चोरी करने का दोषी पाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने नरसिंहपुर की कंपनी डाबर इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रबंध निदेशक तरुण यादव को दोषी पाया. उन पर सोमवार 30 सितंबर को सजा तय की जाएगी.
बिजली विभाग के सतर्कता दल ने 24 अप्रैल, 2011 को कारखाने की जांच की थी. उन्होंने चोरी के एक मामले का पता लगाया था. दल ने यहां सेक्टर 46 निवासी तरुण यादव पर 35 लाख रुपये जुर्माना लगाया था.
उनके खिलाफ खेरकी दौला पुलिस थाने में बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.