आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है. सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है. मंगलवार को जस्टिस एके पाठक ने इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए मामले की फाइल किसी और जस्टिस के पास भेज दी है. ऐसा करने के पीछे जस्टिस पाठक ने कोई कारण नहीं बताया है. अब इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी.
वीरभद्र सिंह की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि इस मामले को सुनने से पहले उनको दो सप्ताह का समय दिया जाए. लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी की जाए क्योंकि चार्जशीट तैयार हो चुकी है. इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी, पूछताछ करने और चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी. उस आदेश में कहा गया था कि ऐसा करने के लिए एजेंसी को कोर्ट की इजाजत लेनी होगी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश अभी भी जारी है.
इसी साल 6 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा था कि वह वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार न करें. जबकि वीरभद्र सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था. यह निर्देश कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया था, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. वीरभद्र सिंह और उनके परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर रखा है.