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सुप्रीम कोर्ट: रिटायर्ड जजों के भत्ते में भारी इजाफा, 14 से 39 हजार की गई रकम

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पहले एक अनुबंध के आधार पर ऑफिस मैंटेनेंस, अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए लाइफटाइम मिलने वाले भत्ते के अनुसार 14 हजार रुपये मासिक प्राप्त करने का हकदार थे. यह भुगतान 39 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. 

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supreme court of India
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को दी जाने वाली जीवन भर की मासिक भुगतान की राशि को बढ़ा दिया है. लॉ मिनिस्ट्री ने भारत के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को लाइफटाइम मासिक भुगतान बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स, 1959 में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 

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सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स, 1959 के नियम 3बी के मुताबिक एक रिटायर्ड जज (सीजेआई) अपने जीवनकाल के दौरान, एक अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए हर महीने 25 हजार रुपये प्राप्त करने का हकदार है. इस खर्च में कार्यालय का रखरखाव भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट जजिज रूल्स, 1959 (संशोधन) के नियमों 2021 के तहत गुरुवार (18 मार्च) को यह राशि अब बढ़ाकर प्रति माह 70 हजार कर दी गई है.

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पहले ऑफिस मैंटेनेंस, अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए लाइफटाइम मिलने वाले भत्ते के अनुसार 14 हजार रुपये मासिक प्राप्त करने के हकदार थे. यह भुगतान 39 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इन नियमों में 2006 में आखिरी बार संशोधन किया गया था.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जजों के पेंशन और मासिक भत्ते को लेकर कई पूर्व चीफ जस्टिस ने इसको बढ़ाने की बात कही थी. वहीं इसी मामले में विधि आयोग ने भी जजों के मासिक पेंशन को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन भी भेजा था.

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