केन्द्र ई-रिक्शा परिचालन के संबंध में नए नियमों को अगले सप्ताह अधिसूचित करेगा, जिसमें चलाने वाले के पास वाहन चालक लाइसेंस का होना अनिवार्य करने और ई-रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा रखने का नियम भी शामिल होगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'नया केंद्रीय वाहन कानून 2014 अगले सप्ताह अधिसूचित किया जाएगा.' विशेष उद्देश्यीय बैटरी परिचालित वाहनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रस्तावित नए नियमों में कहा गया है कि ई-रिक्शा को चार यात्रियों को बिठाने और 40 किग्रा का सामान लेकर चलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि ई-कार्ट 310 किग्रा तक के सामानों को ढोएगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर ई-रिक्शा के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया था कि प्रथम दृष्टया यह बाकी यातायात और नागरिकों के लिए खतरनाक है. अधिकारी ने कहा कि नए नियम दशहरा की छुट्टियों के तुरंत बाद अधिसूचित किए जाएंगे.
इस तिपहिया वाहन का प्रयोग लोगों को आसपास की जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा. इसमें लगी मोटर 2000 वाट क्षमता से उपर की नहीं होगी. इन वाहनों के लिए जारी ड्राइविंग लाइसेंस तीन वर्ष से अधिक समय के लिए वैध नहीं होंगे.