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Chhat pooja in Delhi: दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा बैन, DDMA का फैसला, पटाखों पर पहले से ही है रोक

Chhat pooja in Delhi: दिल्ली में इसबार भी सार्वजनिक छठ पूजा नहीं की जा सकती. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी कीं.

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दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक (सांकेतिक फोटो)
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं होगी
  • DDMA ने त्योहारों के लिए जारी की गाइडलाइंस

छठ पूजा (Chhat pooja in Delhi) को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है. कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी. त्योहारों को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो कि 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी. इस दौरान छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा. दिल्ली में पटाखों पर पहले ही बैन लगा हुआ है.

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने ऑर्डर में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी. ना ही सार्वजिनक स्थान पर छठ पूजा होगी. कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी.

इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव, विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई थी. तब भी सार्वजनकि कार्यक्रमों पर रोक थी.

कब है छठ पूजा?

बता दें कि दिवाली के छह दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है. इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा. छठ पूजा चार दिनों तक चलती है.

DDMA ने त्योहारों के लिए जारी की गाइडलाइंस

- DDMA ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें लिखा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं है.

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- छठ पूजा के लिए लिखा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी. ऐसे में लोगों को घर में छठ पूजा करने को कहा गया है.

- कोई भी त्योहार से संबंधित इवेंट करने के लिए इलाके के DM से इजाज़त लेना जरूरी होगा. किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिल कर देंगे.

- किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते... खुली जगह में एरिया और सामाजिक दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी. इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी.

- ऐसे सभी इवेंट का डाटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे और पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा. हर इवेंट जैसे रामलीला/पूजा पंडाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. यह दोनों अधिकारी सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे.

- हर इवेंट ऑर्गेनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी. इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी और यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

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- नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे  और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है.

- त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा. केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा.

दिल्ली में पटाखे पहले से बैन

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पहले से ही बैन लगा दिया गया है. मतलब इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण के चलते इस साल भी पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. दिल्ली में पिछले तीन साल से पटाखों के चलाने पर प्रतिबंध लगा है.

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