कथित फर्जी पासपोर्ट मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अब रिमांड कार्यवाही के लिए निजी तौर पर अदालत में पेश नहीं किया जाएगा. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने बताया कि उस पर 'गंभीर खतरा' देखते हुए अब जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही की जाएगी.
अदालत का यह आदेश सीबीआई की एक याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि राजन को उसके प्रतिद्वंद्वियों से गंभीर खतरा है इसलिए खुली अदालत में उसे पेश करना पूरी तरह असुरक्षित होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही का अनुरोध किया जाता है.
आदेश में कहा गया, 'आरोपी छोटा राजन को तीन दिसंबर को पेश किया जाना है, इसलिए मैं तिहाड़ जेल में बंद आरोपी को आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के जरिए न्यायिक हिरासत में पेश करने का निर्देश देता हूं और आरोपी को निजी तौर पर अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है.'
-इनपुट भाषा से