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दिल्ली हिंसा: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

इशरत जहां की ओर से निकाह के लिए 30 दिन के लिए जमानत देने के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है.

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दिल्ली हिंसा में आरोपी इशरत जहां (Photo- Facebook)
दिल्ली हिंसा में आरोपी इशरत जहां (Photo- Facebook)

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  • इशरत जहां को निकाह के लिए मिली जमानत
  • नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगे मामले में हैं आरोपी
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को निकाह करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है.

पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से इशरत जहां को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. अंतरिम जमानत 10 जून से 19 जून तक के लिए दी गई है. इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह होना है.

कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह किसी सबूत या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी. 10 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत के दौरान इशरत जहां को कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा.

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30 दिन के लिए मांगी थी जमानत

हालांकि इशरत जहां ने निकाह के लिए 30 दिन की जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है. याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में ही तय हो गई थी. लिहाजा उन्हें शादी करने के लिए कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाए.

शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से स्पेशल सेल को निर्देश दिए गए थे कि वह शादी से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करें. शनिवार को स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि निकाह 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी.

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स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इशरत जहां के पड़ोसियों से भी इस बात की पूछताछ की. इसके अलावा इशरत जहां के होने वाले पति से भी निकाह से जुड़ी जानकारियों को सत्यापित किया गया.

स्पेशल सेल ने उस प्रिंटर को बुलाकर भी पूछताछ की जिसके यहां पर शादी के कार्ड प्रिंट किए गए थे. सभी चीजों की तस्दीक होने के बाद शनिवार अपनी रिपोर्ट स्पेशल सेल ने कोर्ट को दे दी. कोर्ट ने इशरत जहां को 12 जून को निकाह करने की इजाजत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया.

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