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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त किए नियम, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड को रोकने पर होगा जुर्माना

अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो अब एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देखते ही ज्यादा सावधानी बरतिएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी चालकएंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसे कानूनी नोटिस का सामना करने के साथ 2 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो अब एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देखते ही ज्यादा सावधानी बरतिएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी चालक एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसे कानूनी नोटिस का सामना करने के साथ 2 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी खबर के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर मुक्तेश चंदर ने कहा कि अगर कोई गाड़ी नियम तोड़ती है तो अस्पताल की इस बाबत हमें सारी जानकारी मुहैया करानी होगी. शिकायत मिलते ही हम गाड़ी के मालिक को नोटिस भेजेंगे. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

याद रहे कि इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की जिप्सी को सड़क के दाईं ओर बिना किसी रोक के चलने की छूट है. लेकिन एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवरों का कहना है कि कम ही लोग नियमों का पालन करते हैं.

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