दिल्ली में कोरोना केस की बढ़ती रफ्तार ने सबको चौंका दिया है. दिल्ली में रविवार यानी 2 जनवरी को कोरोना के 4100 नए मामले सामने आए हैं. कोरोना से जंग में वैक्सीन के अलावा मास्क लगाना सबसे कारगर तरीका साबित हो रहा है.
लेकिन सरकार, एनजीओ और डॉक्टरों द्वारा बार बार अपील किए जाने के बाद भी दिल्ली में लोग मास्क नहीं लगाते नजर आ रहे हैं. ऐसा करके वे न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं बल्कि कोरोना के प्रसार में भी सहायक बनते हैं.
दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर हजारों लोगों का चालान हो चुका है. कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 2 जनवरी को दिल्ली की सरकारी एजेंसियों ने 1 करोड़ 15 हजार का जुर्माना लगाया. इस मामले में 45 FIR भी दर्ज की गई हैं. इससे पहले, 1 जनवरी को पूरी दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में 99.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
ऐसे जुर्मानों से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें.
दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस क्या हैं, ये हम एक बार फिर से आपको बताते हैं.
1-सबसे जरूरी बात यह है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं. बाजार, बस स्टैंड, मेट्रो, बस जैसे स्थानों पर हमेशा मास्क लगाकर रखें. आप मास्क ऐसे पहनें कि आपके नाक और मुंह ढके रहें. इसमें लापरवाही या मास्क न लगाने पर आपका चालान हो सकता है.
बता दें कि 2 जनवरी को मास्क ना लगाने, शारीरिक दूरी का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने के कुल 5066 मामलों में प्रशासन की तरफ से 1,00,15,300 का जुर्माना लगाया जा चुका है. इस मामले कुल 45 FIR भी दर्ज की गई है.
2-बाजार में निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें. एनसीआर में कई जगहों पर धारा-144 लागू है, इसलिए कहीं भी समूह बनाकर जमा न हों.
3- दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है. इसलिए इस समय अपने घर से बेवजह बाहर न निकलें. हालांकि सरकार ने आपात स्थितियों के लिए लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त कारण हो ना चाहिए.
4- दिल्ली में टैक्सी, ऑटो, रिक्शा और ई-रिक्शा में दो ही लोगों को बैठने की इजाजत दी गई है.
5- मेट्रो और बसें में 50 फीसदी क्षमता के साथ चल रही हैं. बस में खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी. इसका पालन करें. अन्यथा जुर्माना हो सकता है.
6-कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए अभी राजधानी में रेस्तरां, बार, होटल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है. अगर आप रेस्तरां, बार, होटल के मालिक हैं तो इनका सख्ती से पालन करें, अन्यथा आपका बिजनेस सीज किया जा सकता है या फिर आप पर चालान हो सकता है. मालवीय नगर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर प्रशासन ने शराब की एक दुकान को सील कर दिया.
7-दिल्ली सरकार ने सिनेम हॉल, स्पा, जिम और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया है. अगर आप इनके मालिक हैं तो इसे न खोलें, कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
8- दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है. इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 ही जा सकेंगे. इसका उल्लंघन न करें.