Omicron in Delhi: दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है. दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गई है. बीते दिन राजधानी में कोरोना के 4 हजार 99 नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने बताया कि कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) इसकी वजह है. उन्होंने बताया कि नए मामलों में 84 फीसदी ओमिक्रॉन के मरीज हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सख्ती बढ़ा दी जाएगी.
दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर में बढ़ोतरी लगभग 7 महीने बाद फिर बढ़ी है. इससे पहले पिछले साल 18 मई को दिल्ली में 4 हजार 482 मामले सामने आए थे.
राजधानी में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मंगलवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की अहम बैठक होने जा रही है. दिल्ली में क्योंकि दो दिन से संक्रमण दर 5 फीसदी के ऊपर है, इसलिए 'Total Curfew' लगाया जा सकता है.
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DDMA के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के मुताबिक, अगर लगातार दो दिन तक संक्रमण दर 5 फीसदी से ज्यादा रहती है तो 'Red Alert' जारी कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा लगा दिया जाएगा और सिर्फ कुछ ही चीजों की अनुमति होगी.
टोटल कर्फ्यू लगा तो किन चीजों की रहेगी अनुमति?
- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी-फैक्ट्री : कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इजाजत तभी रहेगी जब वर्करों को साइट पर ही रखा जाएगा. जरूरी सामान बनाने वाली मैनुफैक्चरिंग यूनिट को ही अनुमति होगी.
- दुकान-बाजार : जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल, वीकली मार्केट भी बंद रहेंगे. ई-कॉमर्स के जरिए भी सिर्फ जरूरी सामानों की डिलिवरी ही होगी.
- रेस्टोरेंट-होटल-बार : बार बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. रेस्टोरेंट होम डिलिवरी कर सकेंगे. होटल भी खुलेंगे लेकिन वहां कोई पार्टी या कॉन्फ्रेंस नहीं होगी.
- सिनेमा हॉल-जिम-स्पा : सब बंद हो जाएगा. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे. सलून, स्पा, बार्बर शॉप भी बंद ही रहेंगी. जिम और योगा सेंटर भी नहीं खुल सकेंगे. एम्युजमेंट पार्क और वॉटर पार्क को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी.
- ऑफिस : केंद्र सरकार के ऑफिस पर केंद्र फैसला लेगी. वहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही खुलेंगे. प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम : बंद रहेंगे. हालांकि यहां खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे. बगैर दर्शकों के नेशनल और इंटरनेशनल गेम भी हो सकेंगे. स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. यहां भी प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ी जा सकते हैं. पब्लिक पार्क बंद रहेंगे.
- शादी- अंतिम संस्कार के लिए नियम : शादी समारोह हो सकेंगे लेकिन सिर्फ 15 लोगों को ही आने की इजाजत होगी. अंतिम संस्कार में भी 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- धार्मिक स्थल : ये खुले रहेंगे लेकिन यहां श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी. दिल्ली में सभी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जमावड़ों पर रोक रहेगी.
- स्कूल-कॉलेज : सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी. कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी भी बंद रहेंगी.
- मेट्रो सर्विस-ट्रांसपोर्टेशन : दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद हो जाएगी. ऑटो, ई-रिक्शा, कैब, टैक्सी में 2 यात्रियों को ही बैठने की अनुमति होगी. बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलने की इजाजत होगी.