दिल्ली की एक अदालत ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला के बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि कथित पीड़ित अपने बयान से पलट गई और उसने कहा कि अब उसने आरोपी से शादी कर ली है.
अदालत ने दक्षिण दिल्ली के खानपुर के निवासी व्यक्ति को बरी कर दिया. बीस साल की महिला ने गवाही दी कि उनके बीच शारीरिक संबंध उसकी रजामंदी से बनाए गए थे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिकाकर्ता की गवाही सहित मैंने पाया कि आरोपी को संबंधित आरोप में दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है.
अभियोजन के अनुसार, महिला ने पुलिस को बताया था कि वह ऑटोरिक्शा चलाने वाले इस व्यक्ति से 2012-13 में मिली थी जब वह पहाड़गंज स्थित उसके एक रिश्तेदार के घर आता था.
-इनपुट भाषा