हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को 22 जनवरी तक का समय और दे दिया है. ये समय जांच से जुड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए दिया गया है. इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जल्द से जल्द फाइल करने का ईडी को निर्देश दिया है.
सीबीआई वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 अप्रैल 2017 को ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. सीबीआई ने इस चार्जशीट में वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंद्र सिंह, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वाकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया को आरोपी बनाया है.
ईडी ने इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109ए 465ए और 471 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की है. सीबीआई ने करीब 222 गवाहों की भी सूची पेश की है. सीबीआई ने 23 सितंबर 2016 को वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, आनंद चौहान और चुन्नी लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
इससे पहले वीरभद्र सिंह को पिछली सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट मिल गई थी. यह छूट उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को भी मिली हुई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले में चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.