दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
अदालत ने कहा कि कांडा के खिलाफ पहली नजर में आईटी कानून और आईपीसी के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, खुदकुशी के लिए उकसाने, साजिश रचने और फर्जीवाड़े का मामला बनता है. हालांकि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कांडा के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक सेक्स के आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने खुद से ही इन दोनों आरोपों को भी जोड़ दिया.
गौरतलब है कि अब निष्क्रिय हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करने वाली 23 साल की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी. उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा और उसकी कम्पनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था.
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा ने भी इसी साल फरवरी में खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने इस केस में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और एमडीएलआर कंपनी की एचआर हेड अरुणा चड्ढा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 306 के तहत (आत्महत्या के लिए उकसाने) मामला दर्ज किया है.