आरुषि हत्या कांड मामले में आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपूर तलवार को आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना ही होगा. कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराना होगा, नहीं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.
तलवार दंपत्ति के लिए अहम वक्त है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनकी उस अपील पर सुनवाई करनी है, जिसके तहत तलवार दंपत्ति ने सीबीआई कोर्ट में अरुण कुमार और 13 अन्य लोगों को बतौर गवाह पेश करने का आग्रह किया है.
गौरतलब है कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करने के लिए 2 दिन की मुहलत दी है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें 2 दिन में राहत नही मिलती है, तो उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा.