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DDCA केस: पेश नहीं होने पर कोर्ट ने लगाई केजरीवाल को फटकार, मिली जमानत

अदालत ने मामले में केजरीवाल के वकीलों ने एक अर्जी लगाई थी कि दिल्ली के सीएम को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश नहीं होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिली है. अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं, तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है.

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अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

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डीडीसीए से जुड़े मामले में चेतन चौहान की मानहानि के मामले मे मंगलवार को भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया. तीस हजारी कोर्ट की नाराजगी के बाद जब अरविंद केजरीवाल अदालत पहुंचे, तो कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई.

अदालत ने मामले में केजरीवाल के वकीलों ने एक अर्जी लगाई थी कि दिल्ली के सीएम को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिली है. अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं, तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है.

कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है. लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी और आज ही आदेश देगी.

इस केस में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. केजरीवाल को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली. 1 अप्रैल को चेतन चौहान और केजरीवाल को पेश होना होगा.

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