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दिल्ली में काबू में कोरोना, हटाई गईं Covid को लेकर लागू सख्त पाबंदियां

दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं. डीडीएमए ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. स्कूल-कॉलेजों को लेकर गाइडलाइंस लागू रहेंगी.

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दिल्ली में हटाई गईं कोरोना को लेकर लागू पाबंदियां (फाइल फोटोः पीटीआई)
दिल्ली में हटाई गईं कोरोना को लेकर लागू पाबंदियां (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • स्कूलों के लिए लागू रहेंगे दिशा-निर्देश
  • नाइट कर्फ्यू हटाई गई, कम हुआ जुर्माना

कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है. कोरोना के हालात काबू में आते ही अब ढील का ऐलान भी होने लगा है. दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है.

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डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी पाबंदियां हटाने को लेकर जारी आदेश सोमवार यानी 28 फरवरी से लागू होगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे. हालांकि, स्कूल संबंधी दिशा-निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगे. यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे.

DDMA की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माने की राशि भी अब कम कर दी गई है. मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जुर्माने की राशि अब दो  हजार रुपये की जगह कम करके 500 रुपये कर दी गई है. इसे लेकर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा.

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निजी कार में मास्क अनिवार्य नहीं

दिल्ली में अब निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. निजी कार में यात्रा करते समय अब लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है. अभी तक केवल कार ड्राइवर को ही मास्क लगाने की अनिवार्यता से छूट मिलती थी वह भी तब, जब कार में कोई और सवार न हो.

 

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