scorecardresearch
 

कुतुब मीनार पर मालिकाना हक की याचिका पर साकेत कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए याचिका दाखिल की है. कुंवर महेंद्र ध्वज की तरफ से खुद को 'तोमर राजा का वंशज' बताया गया है. उन्होंने कुतुब-महरौली के आसपास की भूमि के स्वामित्व का दावा किया है. इसी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है.

Advertisement
X
कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई होनी है.
कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई होनी है.

कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई पर फैसला करेगी. इससे पहले सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला टाल दिया था. मंगलवार को कोर्ट तय करेगा कि महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं. 

Advertisement

बता दें कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए याचिका दाखिल की है. कुंवर महेंद्र ध्वज की तरफ से खुद को 'तोमर राजा का वंशज' बताया गया है. उन्होंने कुतुब-महरौली के आसपास की भूमि के स्वामित्व का दावा किया है. इसी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही है.

मामले में सुनवाई किए जाने की अपील

याचिका में दावा किया गया है कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह दिल्ली से आगरा तक की जमीन के मालिक हैं और मामले में एक आवश्यक पक्ष के रूप में सुना जाना चाहिए. आदेश के बाद हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार से जुड़े मुख्य मामले में दलीलें सुनी जाएंगी.

'हम तो बस पार्टी बनना चाहते हैं' 

इससे पहले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की ओर से पेश हुए वकील एमएल शर्मा ने कहा कि हम इस मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं. कोर्ट ने पूछा कि क्या हम आपको पार्टी बनाए बिना ही पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना सकते हैं. इस पर शर्मा ने कहा कि ASI ने अपने जवाब में यह नहीं बताया है कि कैसे उन्होंने इस संपत्ति को अपने कब्जे में लिया. हम उस संपत्ति पर अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं.
 

Advertisement

याचिका खारिज करने की मांग 

कोर्ट में ASI ने दलील दी कि महेंद्र प्रसाद के दावे ने लिमिटेशन पीरियड भी क्रॉस कर लिया है. इसलिए इनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए. ASI के वकील ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुलतान बेगम ने लाल किले पर मालिकाना हक का दावा किया था, उस याचिका का हमने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था. तब भी कोर्ट ने माना था कि याचिका में की गई मांग का कोई आधार नहीं बनता है. लिहाजा याचिका को खारिज कर दिया था. इसी तरह कुतुबमीनार पर मालिकाना हक़ का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका खारिज की जाए.

 

Advertisement
Advertisement