दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है. कोर्ट ने पीड़ित परिवार की अर्जी पर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह निर्देश दिया है.
कोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि बच्ची के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए उसे दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. अर्जी में कानूनी मदद के लिए दिल्ली महिला आयोग ने अपने वकील को कोर्ट में पेश किया था.
फिलहाल 12 साल की उस मासूम का AIIMS में इलाज चल रहा है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तरफ से पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.
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रात भर घर नहीं गया आरोपी
बता दें, इस मामले में गुरुवार को ही दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम कृष्णा बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक आरोपी कृष्णा, चार अगस्त को 12 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी रात कहीं छिपा था. फिर पांच अगस्त की रात वो मंगोलपुरी अपने घर पहुंचा. वो घर जाकर सो गया. छह अगस्त की सुबह वो सो कर उठने के बाद फिर घर से निकल गया.
उसके निकलने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस आरोपी की तलाश में उसके घर पहुंची. वहां पुलिस को पता लगा कि वो कुछ देर पहले ही अपने घर से निकला है. पुलिस ने कृष्णा के भाई से कहा कि वो मोबाइल चोरी करके भागा है. जिसके बाद पूरा इलाका कृष्णा की तलाश में जुट गया. थोड़ी देर बाद ही आरोपी को मंगोलपुरी बाजार से ही गिरफ्तार कर लिया गया.
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आरोपी कृष्णा जिस गली में रहता है फिलहाल उसे सील कर दिया गया है, क्योंकि इस गली से कोरोना के आठ मरीज मिले थे.