आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में रहे पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने छेड़छाड़ करने, घर में जबरन घुसने और धमकी देने के आरोप तय कर दिए है. मामला 2014 का है जिसमें 9 अफ्रीकन महिलाओं ने उनके कानून मंत्री रहने के दौरान शिकायत दर्ज कराई थी.
महिलाओं का आरोप था कि भारती उनके घरों में गैर कानूनी ढंग से घुसे और उनके साथ बुरा बर्ताव किया. सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ इस केस में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा.
पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमनाथ भारती के अफ्रीकन महिलाओं के घर में रात के वक्त घुसने पर भी सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि वो ये समझने में विफल है कि सोमनाथ भारती अपनी किस ड्यूटी और दायित्व को पूरा करने के लिए रात में उन असहाय महिलाओं के घर में घुसे थे. इस मामले मे सोमनाथ के साथ पुलिस ने 17 लोगों को आरोपी बनाया है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 323/354/354C/153A/147/143/452/186/506/509/427/ 342 और 149 के तहत आरोप तय किए हैं.
इससे पहले दो बार सोमनाथ भारती की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि मामले की जांच दोबारा की जाए जिसे पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. भारती इस केस में आरोपी के तौर पर फिलहाल कोर्ट मे ट्रायल फेस करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली के तमाम वो केस जिसमें विधायक और सांसद आरोपी हैं उसमें एक साल के भीतर कोर्ट को सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुनाना है. यानी सोमनाथ भारती का केस सुन रही कोर्ट एक साल के भीतर अपना फैसला सुना देगी कि अफ्रीकन महिलाओं के लगाए गए आरोप सही थे या नहीं और कोर्ट से सोमनाथ भारती को कोई राहत मिलेगी या नहीं.