दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. FIR के बाद अब दिल्ली पुलिस ने दंगे से जुड़ी BNS की धारा भी लगा दी है. पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भीड़ इकठ्ठा कर ली थी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2) के तहत कार्रवाई शुरू की है. अमानतुल्लाह खान से संपर्क नहीं हो पा रहा है. उनसे संपर्क करने की कोशिश गई, वे अपने घर पर नहीं हैं और उनका फोन नंबर भी बंद आ रहा है.
बीएनएस की धारा 191(2) लगने का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति गैरकानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा में मकसद के तहत कोई अपराध हुआ. कानून के मुताबिक, ऐसी स्थिति में संबंधित शख्स को दोषी माना जाएगा.
FIR में क्या आरोप?
सोमवार को अमानतुल्ला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी. उनके खिलाफ जामिया नगर थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस सोमवार से ही पूछताछ करने के लिए उन्हें ट्रेस कर रही है. सोमवार शाम को जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो अमानतुल्ला अपने घर पर नहीं मिले.
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क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर एक बदमाश को पकड़ने गई थी. ओखला विधायक अमानतुल्ला खान पुलिस से भिड़ गए और बदमाश पुलिस के चंगुल से भाग निकला. क्राइम ब्रांच की टीम जब रेड कर रही थी तब AAP विधायक अमानतुल्ला खान बीच में आ गए.
क्राइम ब्रांच की टीम और अमानतुल्ला खान के बीच बहस हुई. अमानतुल्ला ने कहा कि क्राइम ब्रांच की टीम जिसे पकड़ने आई है, वो बदमाश नहीं है. इस बहस के बीच आरोपी फरार हो गया. अब क्राइम ब्रांच की टीम ने लोकल पुलिस को शिकायत दी है जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है.
शाबाज खान नाम के शख्स पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज था. क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने गई थी और पकड़ भी लिया था. इस बीच AAP विधायक खुद मौके पर पहुंचे, पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली जिससे बदमाश फरार हो गया.