दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर शनिवार को एक्यूआई (AQI) 400 के पार चला गया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में GRAP III के तहत प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन रहेगा. इसके अलावा, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
रेलवे, हवाई अड्डे, एनएच, फ्लाईओवर से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए निर्माण गतिविधियों में छूट दी गई है. हालांकि, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपायों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 10.30 बजे आनंद विहार में 479, अशोक विहार में 454 और द्वारका-सेक्टर 8 में 452 एक्यूआई दर्ज किया गया. आईजीआई हवाई अड्डे जैसे अन्य क्षेत्रों में 412 एक्यूआई, आईटीओ दिल्ली में 476, जहांगीरपुरी में 475, नरेला में 460 दर्ज किया गया.
आरके पुरम में 470 और रोहिणी में 475, शादीपुर जैसे अन्य क्षेत्रों में 481 AQI दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर में AQI 483 दर्ज किया गया. स्वास्थ्य के लिहाज से 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब', 401 से 450 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 'गंभीर' और 450 से ऊपर के एक्यूआई को 'अति गंभीर' माना जाता है.
प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां AQI में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण
इससे पहले केंद्र ने बिगड़ते AQI के बीच शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. स्टेज III के तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि कोहरे और धुंध सहित प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां, कम हवा की गति दिल्ली के एक्यूआई में अचानक वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण हैं.
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक वैधानिक निकाय है जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर आज दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणाएं कीं.