दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2015 में बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने और मारपीट के मामले में दोषी करार दिया. गोयल की सजा पर बहस 18 अक्टूबर को होगी.
जानकारी के अनुसार यह मामला 2015 में विधानसभा चुनाव के समय का है. 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भाजपा से जुड़े और लोकल बिल्डर मनीष घई ने गोयल के खिलाफ मतदान से एक दिन पहले, 6 फरवरी की रात अपने विवेक विहार स्थित घर में अपने समर्थकों के साथ जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था.
कोर्ट ने इसी मामले में रामनिवास गोयल को दोषी ठहराया है. रामनिवास गोयल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया है. गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया है.
अतुल गुप्ता, बलबीर सिंह और हरीश खन्ना को भी इस मामले में कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ जबरन घर में घुसने का दोषी पाया है. इस मामले में रामनिवास गोयल को अधिकतम एक साल की सजा हो सकती है.
सजा पर बहस 18 अक्टूबर को होगी. मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे.