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मारपीट मामला: केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किल, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को मंजूरी दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अंशु प्रकाश की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया है जिसमें उन्होंने केस की जांच कर रहे ऑफिसर को भी बदलने की गुजारिश की थी.

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अरविंद केजरीवाल (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव)
अरविंद केजरीवाल (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव)

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दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज समर विशाल ने अंशु प्रकाश को अलग से वकील रखने की इजाजत दे दी है. अंशु प्रकाश ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि अपने केस में अलग से वकील रखना चाहते हैं. कोर्ट ने सोमवार को अंशु प्रकाश की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रखने की अनुमति दे दी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है और पाटियाला कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान भी ले चुकी है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल , मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों को समन जारी कर 25 अक्टूबर को इस केस में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया हुआ है. कोर्ट ने बतौर आरोपी 13 विधायकों को समन जारी किया है.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके अलावा अंशु प्रकाश की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया है जिसमें उन्होंने केस की जांच कर रहे ऑफिसर को भी बदलने की गुजारिश की थी. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नया जांच अधिकारी नियुक्त करने के भी आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को कहा, इस मामले में नया जांच अधिकारी एसीपी रैंक से नीचे का अधिकारी न हो.

इस मामले में गिरफ्तार किए गए विधायकों को निचली अदालत में पहले ही जमानत पर रिहा किया हुआ है. मुख्यमंत्री आवास पर इसी साल फरवरी में हुई मारपीट की घटना में ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई दिखीं, जिसका असर दिल्ली सचिवालय के कामकाज पर भी दिखाई दिया. इतना ही नहीं अंशु प्रकाश ने कई बैठकों में जाने से यह कहकर मना कर दिया कि उनकी जान को विधायकों और मुख्यमंत्री से खतरा है. उन पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी विधानसभा की कमेटियों के सामने चीफ सेक्रेट्री अंशु प्रकाश के पेश होने पर रोक लगा दी थी.

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