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दिल्ली महिला आयोग ने 54 पुलिस स्टेशनों को भेजा नोटिस

दिल्ली महिला आयोग ने आकंड़े जारी करते हुए बताया कि थानों में तैनात एसएचओ को नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखित जवाब के साथ यह बताने के लिए कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग को रेप से जुड़ी शिकायतों के बारे में तुरंत जानकारी क्यों नहीं दी गई.

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल

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दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 10 महीने में दिल्ली के 54 पुलिस स्टेशनों को 82 नोटिस भेजे हैं. बताया जाता है कि इन थानों ने रेप से जुड़े मामलों की जानकारी आयोग को नहीं दी.

दिल्ली महिला आयोग ने आकंड़े जारी करते हुए बताया कि थानों में तैनात एसएचओ को नोटिस जारी किया गया है. इसमें लिखित जवाब के साथ यह बताने के लिए कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग को रेप से जुड़ी शिकायतों के बारे में तुरंत जानकारी क्यों नहीं दी गई.

36 मामले नाबालिग रेप पीड़ि‍तों के
आयोग के मुताबिक, 82 मामलों में दिल्ली पुलिस ने नियम का पालन नहीं किया. इसमें सबसे ज्यादा 7 मामले महरौली पुलिस स्टेशन, जबकि 4 मामले सफदरजंग एन्क्लेव, 4 मामले पंजाबी बाग, 4 मामले सरिता विहार के हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 82 मामलों में से 36 रेप के मामलों में पीड़ि‍त नाबालिग है.

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45 मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद दी जानकारी
आयोग ने बताया कि 82 में से 24 मामले ऐसे भी थे, जहां काउंसलर को रेप के मामले और शिकायत की जानकारी ही नहीं दी गई. 45 मामलों में FIR दर्ज होने और पीड़ितों का मेडिकल होने के बाद काउंसलर को जानकारी दी गई थी. रेप के 11 मामलों में FIR दर्ज होने के बाद काउंसलर को जानकारी दी गई और 2 मामलों में FIR दर्ज होने के पहले. लेकिन इन मामलों में मेडिकल हो जाने के बाद की जानकारी नहीं दी गई.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला
दरअसल, दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की उस गाइडलाइन का हवाला दिया है, जहां पुलिस को रेप की सूचना मिलते ही जल्द से जल्द आयोग के क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर या रेप क्राइसिस सेल को जानकारी देकर पीड़ि‍त के लिए काउंसलर मुहैया कराना होता है. ये विभाग दिल्ली महिला आयोग का हिस्सा होते हैं. जानकारी मिलने के बाद काउंसलर पीड़ि‍त की काउंसलिंग करते हैं और FIR दर्ज करवाने से लेकर मेडिकल करवाने में उसकी मदद करते हैं.

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