देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है. ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी. राजधानी दिल्ली ऐसा राज्य होने वाला है जहां सबसे शुरुआत में टीकाकरण होगा. ऐसे में अगर कोई दिल्ली में नौकरी करता है, लेकिन रहने वाला बाहर का है तो उसे वैक्सीन कैसे लगेगी. इस सवाल का जवाब जान लीजिए...
अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है लेकिन उसका असली पता किसी और राज्य का है, तो उसे अपने दफ्तर का आधिकारिक लेटर दिखाना होगा. अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज़ दिखाने पर वैक्सीन सेंटर पर किसी भी व्यक्ति को टीका लगा दिया जाएगा.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को डॉ. सुनीला गर्ग ने बताया कि कोई भी आईडी प्रूफ जिसपर व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पता हो, उससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है. जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन शहर का स्थाई पता नहीं है, उन्हें अपने ऑफिस का फोटो सर्टिफिकेट जो किसी अफसर द्वारा वेरिफाई किया गया हो, वो दिखा सकता है.
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दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा डॉ. सुनीला गर्ग के मुताबिक, इन डॉक्यूमेंट को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई कोविन ऐप में अपलोड करना होगा.
बता दें कि दिल्ली में शुरुआती चरण में कुल 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है. इनमें हेल्थकेयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग शामिल होंगे. हर किसी को अपने रजिस्ट्रेशन को कोविन ऐप पर वेरिफाई करना होगा.
एम्स डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया भी इसी कमेटी का हिस्सा हैं. उन्होंने भी उन सभी दस्तावेजों की जानकारी दी है, जिनका इस्तेमाल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई करने के लिए किया जा सकता है. इसमें ड्राइवर लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा गारंटी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं.