आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल को 53 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने विधायक को महिला के साथ मारपीट और हमले का दोषी पाया है.
गौरतलब है कि देवली से विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ एक महिला ने आईपीसी की धारा 354,504,506 और 509 के तहत मामला दर्ज कराया था. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रकाश जरवाल को इन आरोपों से बरी कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने विधायक को महिला पर हमला करने के आरोपों में धारा 352 और 506 के तहत दोषी ठहराया है.
आप विधायक जारवाल के जुड़े इस मामले ने 2017 में मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी. महिला ने आरोप लगाया था कि प्रकाश जरवाल ने अपने समर्थकों के साथ उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की. महिला ने अपनी एफआईआर में कहा था कि विधायक और उसके समर्थकों ने उसके घर आकर उसे डराया धमकाया भी था.
प्रकाश जरवाल के वकीलों की तरफ से इस मामले में कोर्ट में विधायक का पक्ष रखते हुए कहा गया यह मामला पूरी तरह से झूठा है. राजनीति से प्रेरित होकर विधायक को इस मामले में जबरन फसाया जा रहा है. इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद विधायक प्रकाश जरवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.
इससे पहले भी देवली से विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ एक महिला ने 2016 में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला इलाके में पानी की समस्या से जुड़ा हुआ था जिसमें महिला ने दिल्ली जल बोर्ड में पानी ना मिलने पर शिकायत करने जा रही थी लेकिन विधायक ने इसका विरोध किया और बात मारपीट तक जा पहुंची थी. ग्रेटर कैलाश से जुड़े इस मामले में विधायक को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है.