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दिल्ली: कोर्ट ने नहीं दी आरके पचौरी को विदेश जाने की अनुमति, याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के निदेशक आरके पचौरी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. सत्र अदालत ने पचौरी से कहा कि वह अधिकार क्षेत्र रखने वाले संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी याचिका दायर करें.

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आरके पचौरी की फाइल फोटो
आरके पचौरी की फाइल फोटो

दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के निदेशक आरके पचौरी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. सत्र अदालत ने पचौरी से कहा कि वह अधिकार क्षेत्र रखने वाले संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी याचिका दायर करें.

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एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे गैरसरकारी संगठन टेरी के महानिदेशक पचौरी ने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्रीस जाने की अनुमति मांगी थी. पचौरी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें सम्मेलन में भाग लेना है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए पुष्टि की है और अगर वह इसमें शामिल नहीं होते हैं तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति होगी.

मिल चुकी है अग्र‍िम जमानत
गौरतलब है कि महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद से वह टेरी से छुट्टी पर चले गए. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन समिति (आईपीसीसी) और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है.

इससे पहले अदालत ने 21 मार्च को पुलिस की पचौरी को हिरासत में लेने का अनुरोध खारिज करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. अदालत ने अग्रिम जमानत देते वक्त कई शर्तें भी लगाई थी.

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