दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा झटका लगा है. जब उसके एक विधायक को कोर्ट ने 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. सदर विधानसभा से विधायक सोमदत्त की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया.
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को स्पेशल कोर्ट ने इस साल 4 जुलाई को 2015 में चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स से मारपीट करने के मामले में दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया था. लेकिन सोमदत्त ने जज समर विशाल के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सोमदत्त की याचिका को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेज दिया.
4 जुलाई को कोर्ट ने सुनाई थी सजाA Delhi court sends Aam Aadmi Party (AAP) MLA Som Dutt to Tihar jail for six months, dismissing his appeal against conviction by the Magistrate Court. He was earlier awarded a 6-month jail term in connection with a 2015 assault case.
— ANI (@ANI) September 12, 2019
विधायक सोमदत्त को एक शख्स को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने 4 जुलाई को 6 महीने की कैद की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. हालांकि, कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को तुरंत 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.
4 जुलाई को मामले की सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) समर विशाल ने सदर बाजार से विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया था.A Delhi Court awards 6 months jail to AAP MLA Somdutt for voluntarily causing grievous hurt in a 2015 case.During Delhi Assembly poll campaign he&50 men went to Gulabi Bagh&continuously rang door bell of a Sanjiv Rana's house. When he objected, he was attacked by MLA's supporters
— ANI (@ANI) July 4, 2019
क्या है मामला
जनवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोमदत्त ने अपने 50-60 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता संजीव राणा की उसके गुलाबी बाग स्थित घर में घुसकर जमकर पिटाई की थी. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), 147 (दंगा), 341 (क्रूरता) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
तब कोर्ट ने आदेश में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि 10 जनवरी 2015 को आरोपी और उनके समर्थकों ने संजीव राणा के घर पहुंचने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता को पीटा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं.
शिकायतकर्ता का आरोप था कि दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित उसके घर में सोमदत्त ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फिर बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी.
इससे पहले जून के अंतिम हफ्ते में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि, उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई थी. मनोज को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया था.