BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया. अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने कहा कि निचली अदालत के जज ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है. कपूर के वकील ने अदालत में दलील दी कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कांफ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक आतिशी की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है.
आतिशी ने कोई सबूत पेश नहीं किया
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के आरोप लगाया गया था कि BJP ने आप विधायकों से पार्टी बदलने के लिए संपर्क किया था. प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने कहा कि कोर्ट ने आतिशी को विसल ब्लोअर कहा है. लेकिन इस मामले में केजरीवाल और आतिशी की तरफ से कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है.
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कुछ महीने पहले ये मामला सामने आया था
दरअसल पिछले साल अप्रैल में आतिशी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री थीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे और अन्य आप नेताओं से बीजेपी से जुड़े व्यक्तियों ने संपर्क किया था और मांग की थी कि वे पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर एक महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'गिरफ्तारी' का सामना करें. इसके बाद भाजपा के प्रवीण शंकर कपूर ने मामला दर्ज कराया था.