दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में न्यायिक हिरासत में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने के सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने जेल को एक दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद आईओ को एक महिला कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल के साथ हफ्ते के किसी भी एक दिन जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी.
इसके बाद, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि के कविता एक्साइज पॉलिसी में प्रावधानों के बदले आरोपी विजय नायर और अन्य के माध्यम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ एकत्र करने और भुगतान करने में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं. कविता को 15 मार्च को कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया है. इस साल फरवरी में के कविता को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुईं और उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी.
जांच की अनुमति देते हुए, कोर्ट ने आईओ को जांच/पूछताछ के लिए जेल परिसर के अंदर एक लैपटॉप और अन्य आवश्यक स्टेशनरी सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति दी है. नियमानुसार, जेल अधिकारियों द्वारा इसकी जांच और सुरक्षा जांच की जाएगी.
जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पूछताछ सहायक या उप-रैंक के किसी जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में हो.
ऐसे सामने आया था के. कविता का नाम
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था. इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी, जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपये तक का भुगतान किया था.