दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में एक पैरा मेडिकल स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क पेश किए. इसका आरोप है कि गैंगरेप के आरोपी साजिशन सड़क पर अपनी वासना मिटाने और लूट के इरादे से निकले थे. सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को छलावे से बस में बिठा लूटा और फिर उसे बाहर फेंक कुचलने की कोशिश की. उसके बाद अपने दोस्त के साथ बस का इंतजार कर रही लड़की को बिठाया और ये क्रूर अपराध किया.
विशेष सरकारी अभियोजक दयान कृष्णन ने 16 दिसंबर के गैंग रेप और हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के सामने अपनी आखिरी दलीलें पेश करते हुए कहा कि पीड़ित लड़की ने बस में घटी घटना का ब्यौरा इलाज के दौरान मौत से पहले अपने बयान दर्ज करवाने के दौरान दिया था. कृष्णन ने छह आरोपियों द्वारा कथित तौर पर अंजाम दी गयी सामूहिक बलात्कार की घटना की जघन्यता का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि यौन वासना को तृप्त करने और पीड़ितों को लूटने की साजिश थी. पहले उन्होंने रामाधार नामक शख्स को बहकाया और उसे लूट लिया और सड़क पर फेंक दिया. उन्होंने उस पर बस चढ़ाने की भी कोशिश की. इसी तरह उन सभी ने लड़की और उसके साथी लड़के को बस में चढ़ने के लिए मनाया और विश्वास पैदा किया कि बस यात्री वाहन है. बाद में आरोपियों ने उन पर हमला किया. इस मामले को अन्य आपराधिक मामलों से अलग बताते हुए कृष्णन ने कहा कि लड़की को आईं गंभीर चोट अपने आप में जघन्यता और अत्यधिक ज्यादती बताने के लिए काफी हैं.
अब मूंगफली बेचने वाला देगा गवाही
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा,मैंने मामले में अंतिम दलील शुरू करने की तारीख निर्धारित कर रखी है. मैं इसमें और विलंब नहीं कर सकता हूं.आरोपी को मूंगफली विक्रेता को अदालत में पेश करने की अनुमति दी गई थी ताकि घटना की रात डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क में विनय के प्रवेश और संगीत कार्यक्रम को देखने के लिए उसकी मौजूदगी की बात साबित कर सके.
विनय ने 16 दिसंबर को दावा किया था कि वह दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में स्थित डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क में एक चर्च द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम देखने गया था. सह आरोपी पवन गुप्ता भी वहां मौजूद था. हालांकि, आरोपी के दावे को अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खारिज कर दिया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार राम सिंह, विनय, अक्षय ठाकुर, पवन और मुकेश ने कथित तौर पर चलती बस में लड़की से सामूहिक बलात्कार किया. पीड़ित की सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
सुनवाई के दौरान राम सिंह 11 मार्च को तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था और इसके बाद अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया था. छठा आरोपी किशोर है और उसके खिलाफ यहां किशोर न्याय बोर्ड में जांच चल रही है.
तीन आरोपियों की तरफ से बयान पूरे
इस बीच, अदालत ने तीन अन्य आरोपियों की तरफ से बचाव पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज करना बंद कर दिया.गवाही के दौरान आरोपी मुकेश ने अदालत से कहा था कि वह उस बस को चला रहा था जिसमें कथित तौर पर लड़की से बलात्कार किया गया था और उसके पुरूष मित्र पर उसके भाई राम सिंह, विनय, पवन, अक्षय और एक अन्य ने बर्बर हमला किया था. हालांकि, अन्य तीन आरोपियों ने खुद के बेगुनाह होने का दावा किया था और कहा था कि वे बस में नहीं थे.अदालत ने आज पवन की तरफ से बचाव पक्ष के आखिरी गवाह का बयान भी दर्ज किया. उसने अदालत से कहा कि वह आरोपी के पिता और उसके मामा की साठ गांठ पर गलत कहानी की गवाही नहीं दे रहा है.
गवाह ने पुलिस के इस दावे का भी खंडन किया कि आरोपी के पिता ने उसे ‘सिखाया पढ़ाया’ है और कहा कि पवन बस में नहीं था. पवन को 16 दिसंबर की रात को डीडीए पार्क से अपने घर लाया गया था क्योंकि उसने काफी पी रखी थी.
मामले में अभियोजन पक्ष ने चार वयस्क आरोपियों के खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए 85 गवाहों का परीक्षण किया. आरोपी ने बस में मौजूद नहीं होने की बात साबित करने के लिए अपने बचाव में 16 गवाहों को पेश किया है.