दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को आसानी से प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने के मकसद से इलेक्ट्रिक वाहन नीति पोर्टल लांच किया. परिवहन मंत्री ने बताया कि ईवी डीलर ev.delhi.gov.in में लॉग इन कर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
गहलोत ने कहा कि परिवहन विभाग ने पहले ही 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी है, जो इस सब्सिडी के लिए पात्र होंगे और अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पॉलिसी के तहत अपना पंजीकरण किया है और 98 डीलर इस मिशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन का दावा करने के लिए खरीदार को केवल बिक्री चालान, आधार कार्ड और एक निरस्त चेक देने की आवश्यकता होगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई थी उसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हुआ था. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ करने का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी हुआ था. गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा संचालन दिशानिर्देश (ऑपरेटिंग गाइडलाइंस) है, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार से लोग सब्सिडी ले पाएंगे. ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के जरिए बताया गया है कि डीलर की इसमें क्या भूमिका रहेगी.
डीलर जब सब्सिडी प्रक्रिया को शुरू करेगा, तो उसका आवेदन एमएलओ ऑफिस में जाएगा. एमएलओ ऑफिस उसको सत्यापित करते हुए उसे सीधे बैंक भेजेगा. यह पूरी प्रक्रिया जनता, खरीदार और उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाई है.
कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से ज्यादा मॉडल को दिल्ली सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है. अभी तक 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत खुद पंजीकृत कर लिया है. पूरे नेटवर्क में 98 डीलर पहले ही जुड़ चुके हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से स्वीकृत 100 मॉडल में 14 दो पहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और चार पहिया वाहनों के मॉडल 12 हैं.
इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन डीलर को वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर एक लॉगिन प्रदान किया गया है. जिसमें वे ऑनलाइन प्रोत्साहन के दावे और संपूर्ण स्वीकृति व संवितरण प्रक्रिया ऑनलाइन दायर कर सकते हैं, यह प्रक्रिया पेपरलेस है और 3 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी. एमएलओ दावों को मंजूरी देने के प्रभारी होंगे.