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ऑड-ईवन में दिल्ली वालों को नहीं होगी मुश्किल, 2000 CNG बसें किराए पर लेगी सरकार

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने डीटीसी को 2,000 अतिरिक्त सीएनजी बसें किराए पर लेने को कहा है. यह फैसला सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक लागू ऑड-ईवन योजना के मद्देनजर लिया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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  • किराए पर ली जाएंगी 2,000 सीएनजी बसें
  • ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर को होगा लागू

दिल्ली कैबिनेट ने ऑड-ईवन योजना के दौरान अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने को मंजूरी दे दी है. परिवहन विभाग ने डीटीसी को 2,000 अतिरिक्त सीएनजी बसें किराए पर लेने को कहा है.

दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू रहेगी. इस दौरान लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है.

डीटीसी इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगा और बसों के संचालन से उत्पन्न राजस्व को अपने पास रखेगा. जबकि चालक और बसों के रखरखाव सहित अन्य सभी जिम्मेदारियों का वहन बस मालिक को करना होगा.

क्या होंगी दरें?

दिल्ली सरकार की तरफ से जो बसें किराए पर ली जाएंगी, उनकी दरें 32.54 रुपये प्रति किलोमीटर से लेकर 49.42 प्रति किमी तक होंगी. बड़ी बसों के लिए 49.42 और मीडियम बसों के लिए 32.54 रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से बस मालिकों को दिए जाएंगे.

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कितना होगा जुर्माना?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऑड-ईवन नियम से संबंधित कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए. ऑड-ईवन नियम अगले महीने 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साल 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके मंत्री भी योजना के दायरे में हैं . दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली आने पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस नियम का पालन करने की अपेक्षा है.

इन्हें मिली छूट

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाएं हैं.

क्या है ऑड-ईवन?

महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी. वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी.

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(IANS इनपुट के साथ)

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