केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार वकीलों का वेतन बढ़ाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकार से बाहर बताकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
यह भी पढ़ें- निर्भया के गुनहगारों का नया दांव, तिहाड़ जेल पर लगाया कागजात न देने का आरोप
बता दें कि इससे पहले भी अधिकारों के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र की सरकारें आमने-सामने आ चुकी हैं. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को लेकर आदेश जारी किया था तब जाकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच की जंग थमी थी.
यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार vs केंद्र के अधिकारों की जंग फिर पहुंची SC
तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भ्रष्टाचार रोधी शाखा को केंद्र, बिजली और राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के अधीन हैं. तब कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए थे.