दिल्ली सरकार ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप में FICCI (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं. दरअसल, FICCI को 14 अगस्त को तानसेन मार्ग की डिमोलिशन साइट पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए थे. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा कहा गया था कि आप काम रोकें और रिपोर्ट दें कि आप ने नियमों का पालन किया है लेकिन FICCI ने जवाब नहीं दिया.
इसके बाद 9 अक्टूबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के अधिकारियों ने डिमोलिशन साइट का दौरा किया तो नियमों की अनदेखी करते पाया. साइट पर मलबा यूं ही पड़ा हुआ था और उसको कवर नहीं किया गया था. धूल ना उड़े यानी कि उसको रोकने के कोई इंतजाम नहीं थे. पानी के छिड़काव का भी इंतजाम नहीं था. एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई गई थी जबकि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा डिमोलिशन साइट पर मजदूरों को डस्ट मास्क नहीं दिए गए थे.
जिसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक एंटी स्मार्ट गन नहीं लगेगी काम दोबारा शुरू नहीं होगा और 7 दिनों के भीतर अंडरटेकिंग दें. साइट पर जो कमियां पाई गई हैं उनको सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं और 7 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट दें. 15 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में 20 लाख रुपए का एनवायरमेंटल कंपनसेशन जमा करें.
जाहिर है प्रत्येक साल सर्दियों में दिल्लीवासियों को भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. इस बार पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रहा है. ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर प्रदूषण से सख्ती से निपटा नहीं गया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं. इसलिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम की भी शुरुआत की है. जिससे कि वो दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए हो रहे उपायों पर अपनी नजर रख सकें.