शराब विक्रेताओं और शराब के शौकीनों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश जारी कर दिया. यानी केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को एक महीने बढ़ाते हुए L-3/33 लाइसेंस के तहत Country Liquor की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है.
आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने इसकी जानकारी दी. विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली में Country Liquor की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिए अर्थात 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है.
L-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिए 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और जमा करना होगा. हालांकि, ऐसा गैर-नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
Delhi government gives an extension of two months to liquor shops with L-3/33 license to operate till 30th September pic.twitter.com/3lLcupW1oM
— ANI (@ANI) August 1, 2022
बता दें, दिल्ली में चल रहीं शराब की निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को समाप्त हो रहा था. इसी के मद्देजनर दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दे दी है. क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों को शुरू होने में अभी और वक्त लग सकता है.
वहीं, इससे पहले शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली फिर से नवंबर 2021 से पहले वाली पॉलिसी ही लागू करेगी. यानि दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे. लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की जरूरत होगी और उसमें फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा.