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दिल्ली सरकार के IAS पहुंचे HC, कोर्ट ने स्पीकर से 13 तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा

हाईकोर्ट ने तीनों आईएएस अफसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर से कहा है कि अगली सुनवाई यानि 13 जून तक इन अफसरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

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दिल्ली सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे तीन आईएएस अफसरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कोर्ट से गुहार लगाई है कि विधानसभा के स्पीकर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई ना करें.

हाईकोर्ट ने तीनों आईएएस अफसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर से कहा है कि अगली सुनवाई यानी 13 जून तक इन अफसरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए. कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि अफसरों की तरफ से लगाई गई याचिका में कई गंभीर बातें की गई हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और अगली सुनवाई पर इस पर बहस होने तक विधानसभा स्पीकर इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना करें

दरअसल, दिल्ली सरकार की तरफ से इन अधिकारियों से लिखित में कुछ सवालों के जवाब मांगे गए थे, लेकिन जब यह जवाब अधिकारियों की ओर से नहीं दिए गए तो 7 जून को विधानसभा स्पीकर राम नरेश गोयल ने इन सभी को 11 जून को विधानसभा की गैलरी में पेश होने का आदेश जारी कर दिया.

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आईएएस अफसरों ने इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर अब हाईकोर्ट 13 जून को सुनवाई करेगा. इन अधिकारियों में एजुकेशन सेक्रेटरी संदीप कुमार सर्वेश. सेक्रेटरी नागेंद्र कुमार और रेवेन्यू सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान आईएएस ऑफिसर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों ने उन्हीं सवालों के जवाब विधानसभा को नहीं दिए हैं जो सर्विस मैटर हैं या फिर जमीन और कानून-व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जिसमें सीधा दखल सरकार का नहीं बल्कि उपराज्यपाल का है.

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