राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राशन की दुकानें अब हर रोज खुली रहेंगी. राशन की दुकानें नहीं खोलने की शिकायत मिलने पर सरकार ने डीलरों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के सीएमडी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और डीएससीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की.
बैठक के दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि सभी राशन की दुकानें (एफपीएस) बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के नियमित रूप से खुलें. उन्होंने अधिकारियों को राशन का सुचारू और आसान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए और कहा कि लाभार्थियों को दुकान से राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.
इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि एफपीएस डीलर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई दोनों के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की मात्रा, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या से संबंधित जानकारी और अन्य निर्धारित जानकारी फ्लेक्स बोर्ड, बैनर आदि पर एफपीएस के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें. उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी देरी के लाभार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने सीएफएस को एक बार फिर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत सभी संबंधित अधिकारियों की ओर से कड़ाई से अनुपालन के लिए मुफ्त राशन वितरण से संबंधित निर्देश जारी किए जाने के भी निर्देश दिए.
एक बार में दें पूरा राशन
इमरान हुसैन ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और राशन प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी राशन डीलरों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत पूरा राशन एक बार में देने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन किसी कारणवश यदि लाभार्थी पूरा राशन एक बार में नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो शेष राशन प्राप्त करने के लिए वे फिर से एफपीएस पर जा सकते हैं. एफपीएस डीलर उन्हें शेष राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे.
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दोहराया कि राशन दुकानें (एफपीएस) हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के खुली रहेंगी. निर्देशों का पालन न करने पर दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इमरान हुसैन ने लाभार्थियों से भी राशन प्राप्त करते समय सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की.
विधायक भी करेंगे राशन दुकान का निरीक्षण
उन्होंने कहा कि वह खुद नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं. विभाग के अधिकारियों के अलावा सतर्कता समिति के सदस्यों से भी वितरण प्रक्रिया की सक्रियता से निगरानी करने का अनुरोध किया गया है. क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध राशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मई 2021 और जून 2021 के लिए एनएफएस लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है जिसमें 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल हैं. एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और एक किलो चीनी प्रति घर है.
एनएफएस योजना के अंतर्गत गेहूं दो रुपये प्रति किलो, चावल तीन रुपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है जो कि मई और जून के महीने के लिए राशन प्राप्त करते समय एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) से नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा पीएमजीकेएवाई के तहत प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) को प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें चार किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है. मई और जून के महीने में मुफ्त दिया जाएगा.
इस प्रकार पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मई और जून के लिए प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी आठ किलो गेहूं और दो किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा. प्रत्येक एएवाई परिवार को मई और जून के लिए मुफ्त में 25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो चावल प्रति माह के साथ अतिरिक्त चार किलो गेहूं और एक किलो प्रति माह चावल भी मिलेगा. इससे लगभग 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा. इनमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं.
समस्या हो तो अधिकारियों से करें संपर्क
लाभार्थियों को एफपीएस पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे तत्काल निवारण के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (एफएसओ) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (एफएसआई) को शिकायत कर सकते हैं. वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं.
खाद्य मंत्री ने चेतावनी दी कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या जमाखोरी, कालाबाजारी, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि कदाचार में लिप्त हैं.