दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों से परिचित कराने के उद्देश्य के उनके लिए सितंबर में एक आरटीआई समझ परीक्षा कराने का निर्णय किया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं जिसमें समूह डी के कर्मचारियों के साथ ही दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कार्यालय (उपक्रम और स्थानीय निकाय) के कर्मचारी भी शामिल हैं.’ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को परीक्षा लेने के लिए कहा गया है.
अधिकारी ने कहा कि आरटीआई आवेदकों और कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से यह शिकायतें मिलती हैं कि लोकसूचना अधिकारी वेबसाइट को अपडेट करने और सूचनाएं ऑनलाइन देने के संबंध में इस कानून के प्रावधानों और निर्देशों का पालन नहीं करते.
- इनपुट भाषा