दिल्ली की पानी आपूर्ति में 25 फीसदी की कटौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा था कि बीबीएमबी नहर चैनल की मरम्मत के कारण दिल्ली की पानी आपूर्ति में कटौती की जा रही है. इस पर हरियाणा सरकार का कहना है कि आपूर्ति में कटौती का कोई फैसला नहीं किया गया है.
हरियाणा की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कल सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पर्याप्त पानी देने के लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है उतना पानी देता रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी की कटौती का आरोप लगाया. हरियाणा सरकार ने कहा कि हम दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रहे हैं. दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है, उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जिससे दिल्ली के जल शोधन संयंत्र काम नहीं कर पा रहे हैं.
साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से पानी पूरी मात्रा में नही दिया जा रहा है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मामले की जांच करा सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कल करेगा.
दिल्ली जल बोर्ड की याचिका के अनुसार यमुना में अमोनिया का ऊंचा स्तर और वजीराबाद बैराज में लगातार घटते जल स्तर के कारण दिल्ली को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. वजीराबाद बैराज डीजेबी के वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी आपूर्ति करता है.
यमुना का न्यूनतम जल स्तर नियमों के तहत 674.50 फीट होना चाहिए, लेकिन इस समय यह महज 670.4 फीट रह गया है. बता दें कि वजीराबाद बैराज में पानी की मात्रा और गुणवत्ता पूरी तरह हरियाणा पर निर्भर करती है. वजीराबाद प्लांट से सीधे पानी नार्थ वेस्ट दिल्ली, लुटियन्स जोन, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली सप्लाई होता है.