ऑक्सीजन होर्डिंग से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश हुए. ऑक्सीजन की होर्डिंग के आरोपों पर लगी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री को आज तलब किया था. इमरान हुसैन ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने ख़ुद के ख़र्चे पर फरीदाबाद और कुछ जगहों से मंगाए थे, और उनके पास इसकी रसीद भी है.
कोर्ट ने इमरान हुसैन से कहा कि हमें लगता है कि आपने और आपकी पार्टी ने पब्लिसिटी के लिए ऑक्सीजन बांटी, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कोई ग़लत काम किया.
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कोर्ट चाहे तो इस मामले में CBI जांच के आदेश दे सकती है. कोर्ट ने कहा कि इससे तो आपकी छवि और ख़राब हो जाएगी. दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को कहा कि हमें याचिकाकर्ता पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आ रहा है. कोर्ट ने कहा हमें इन चीजों में नहीं जाना बल्कि हमें यह पता करना है कि इमरान हुसैन जो लोगों में ऑक्सीजन बांट रहे थे, वह ऑक्सीजन उन्होंने कहां से हासिल की. क्या यह सरकार से लेकर मंत्री ने लोगों में बांटी?
इमरान हुसैन से मांगी रसीदें
दिल्ली हाई कोर्ट ने इमरान हुसैन को कहा कि वो उनका oath certificate देखने में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें वो सबूत चाहिए जिससे ये साफ़ हो सके कि ये ऑक्सीजन मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली के बाहर से मंगाकर, दिल्ली के लोगों को दी है. कोर्ट ने इमरान हुसैन से वो रसीदे भी मांगी हैं जिसमें उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लेने की बात कही है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सरकार यह साफ करेगी कि उसने अपने मंत्री इमरान हुसैन को ऑक्सीजन दी या नहीं दी.
कोर्ट ने कहा है कि अगर यह ऑक्सीजन मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली के बाहर से लाकर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाई है तो यह सराहनीय काम है. लेकिन अगर मंत्री ने अपनी और अपनी पार्टी की पब्लिसिटी के लिए किया है तो ये सीधे तौर पर दुरुपयोग का मामला है.
13 मई को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट अगली सुनवाई करेगा.