दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से एक जनवरी को लागू किया जा रहा ऑड-इवन कार फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह विक्लांगों की चिंताओं पर विचार करे. मामले की सुनवाई अब 6 जनवरी को की जाएगी. अदालत ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.
केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांगी मदद
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑड-इवन फॉर्मूला लागू करने में सहयोग करने की अपील कर चुके हैं. उन्होंने पत्र के जरिए पीएम से मंत्रियों और सांसदों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा था. केजरीवाल ने लिखा था- 'जैसा कि आपको पता है दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक विकराल समस्या का रूप लिया है. हम सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं और हम सब मिलकर ही इसका हल निकाल सकते हैं.' मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने प्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद इस पर अमल लाने के लिए गाइडलाइन तय की गई है. दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इसे लागू करने को लेकर औपचारिक घोषणा की थी.
दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होगा ऑड-इवन फॉर्मूला
दिल्ली वालों को 1 जनवरी से ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. केजरीवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑड-ईवन के 15 दिन के ट्रायल के दौरान यह नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माने का प्रस्ताव दिया है.
चलाई जाएंगी 6 हजार अतिरिक्त बसें
केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि ऑड-इवन फॉर्मूले को लागू करते हुए 1 से 15 जनवरी के बीच राजधानी की सड़कों पर 6 हजार अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. दिल्ली में 1 जनवरी से ही ऑड-इवन फॉर्मूला लागू होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रविवार को छोड़कर बाकी दिन लागू होगा.
ये है फॉर्मूला-
- एक जनवरी से लागू किया जाएगा ऑड-इवन कार फॉर्मूला
- 1 से 15 जनवरी तक फॉर्मूले का ट्रायल चलेगा
- सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा फॉर्मूला
- तारीख के हिसाब से ही गाड़ियां चलेंगी
- 1, 3, 5 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां
- 2, 4, 6, 8 को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी
-25 दिसंबर से पहले ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा
-सतेंद्र जैन इस योजना के लिए नोडल अधिकारी होंगे.
-15 के बाद समीक्षा होगी और फिर आगे की रूपरेखा बनेगी.