scorecardresearch
 

दिल्ली HC से AAP को राहत, पार्टी दफ्तर का आवंटन रद्द करने का LG का फैसला खारिज

उपराज्यपाल का यह फैसला दिल्ली में एमसीडी चुनाव के वक्त आया था. अपने फैसले में उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है,

Advertisement
X
पार्टी दफ्तर पर AAP को राहत
पार्टी दफ्तर पर AAP को राहत

Advertisement

आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. पार्टी कार्यालय राउस एवेन्यू पर हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के आदेश को रद्द कर दिया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को आवंटन रद्द करने के लिए सही वजह देनी चाहिए थी. आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 12 अप्रैल को जारी एक आदेश में इस आवंटन को रद्द किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उपराज्यपाल चाहे तो दोबारा इस पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन सही वजह के साथ.

आपको बता दें कि उपराज्यपाल का यह फैसला दिल्ली में एमसीडी चुनाव के वक्त आया था. अपने फैसले में उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, और केजरीवाल सरकार को ये बंगला जल्द से जल्द खाली करना होगा. उपराज्यपाल ने यह आदेश शुंगलू रिपोर्ट की आपत्ति के बाद आया था.

Advertisement

राजनिवास की ओर से जारी आदेश में लोकनिर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा राउस एवेन्यू स्थित बंगला नंबर 206 और 217 के बारे में प्राप्त रिकार्ड के आधार पर आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की गई थी.

इसमें कहा गया था कि 206 नंबर बंगले को पार्टी कार्यालय के रूप में आवंटन को सत्येंद्र जैन ने अनुमति दी थी जबकि मंजूरी से जुड़ी इस फाइल में लोक निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवासीय बंगले को किसी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, भले ही मंत्रिमंडल ने आवंटन का फैसला किया हो.

 

Advertisement
Advertisement