दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएनजी और पीएनजी के मूल्य निर्धारण के मुद्दे से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि इस तरह के निर्णय नीतिगत मामलों से संबद्ध हैं और अदालतें इन पर विचार नहीं कर सकतीं.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परिवहन एवं घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर संशोधित दिशानिर्देश अदालत में पेश किए जाने के बाद जज मनमोहन ने कहा, ‘कृपया नीतिगत मामलों से जुड़े निर्णयों से अदालतों को दूर रखें. सीएनजी व पीएनजी के मूल्य निर्धारण पर कार्यकारियों द्वारा निर्णय किया जाना है.’
मंत्रालय के दिशानिर्देशों को रिकार्ड में दर्ज करते हुए अदालत ने दिल्ली ठेका बस संघ की याचिका निपटा दी. याचिका में आरोप लगाया गया था दिल्ली में सीएनजी की आपूर्ति घटाए जाने से सस्ता परिवहन क्षेत्र प्रभावित होगा.