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बिना लाइसेंस चलाए जा रहे पब और बार पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब

हौज़ खास इलाके में बिना लाइसेंस लिए चलाए जा रहे पब और बार को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, सिविक एजेंसी और पुलिस को नोटिस देकर पूछा है कि अब तक उन्होंने इसे लेकर क्या कार्रवाई की है.

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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब

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हौज़ खास इलाके में बिना लाइसेंस लिए चलाए जा रहे पब और बार को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, सिविक एजेंसी और पुलिस को नोटिस देकर पूछा है कि अब तक उन्होंने इसे लेकर क्या कार्रवाई की है. हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि न सिर्फ बिना लाइसेंस के हौज खास विलेज में शराब परोसी जा रही है बल्कि कई गैर कानूनी गतिविधियां भी पब मालिक करा रहे हैं. याचिका मे कहा गया है कि न उन जगहों पर पुलिस तैनात रहती है और न ही गैर क़ानूनी कामों को रोकने के लिए कोई रेड डाली गई.

हौज़ खास इलाके में न सिर्फ बिना एनओसी के पब चलाए जा रहे हैं बल्कि अवैध निर्माण का काम भी हो रहा है. साथ ही रिहाइशी इलाकों में भी पब चलाए जा रहे हैं. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी तारीख दी है. साथ ही इस याचिका को एक दूसरी याचिका के साथ अटैच कर दिया है जो साउथ दिल्ली के अवैध निर्माण से जुड़ी हुई है.

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हाल फिलहाल में ही एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली जैसे शहरों में शराब पीने की उम्र लगातार घट रही है. 15 साल के बच्चे भी शराब पी रहे हैं. ऐसे में ये साफ है कि कम उम्र के ऐसे बच्चे ज्यादातर उन्हीं पब और बार में जाते हैं जो बिना लाइसेंस के चोरी चुपके सारे नियम कायदे तोड़कर शराब परोस रहे हैं.

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