डेंगू फंड पर कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी से हफ्तेभर में जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि
क्या उन्हें डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए दिल्ली सरकार की ओर से रिलीज किए गए पैसे मिले हैं या नहीं.
सरकार का दावा, दो इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया गया पैसा
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दो इंस्टॉलमेंट में तीनों निगमों को अलॉट किए गए पैसों का 75 फीसदी पैसा दे दिया गया है. सरकार की
ओर से बताया गया कि 17 सितंबर और 22 सितंबर को ये पैसे रिलीज किए गए. हैरानी की बात यह है कि डेंगू पर फंड 26 जून को ही पास हो चुका था.
A couple commits suicide on 15th-Kejriwal releases 25% of Dengue
Budget
Day before my PIL in Delhi HC-50% released! pic.twitter.com/qTjeCuVOxs
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Ajay Maken (@ajaymaken) September 23, 2015
नियमों के मुताबिक बारिश से पनपने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए एलॉट की गई रकम का 25 फीसदी हिस्सा पहली किश्त में दिल्ली सरकार को अप्रैल में जारी करना होता है. दूसरी किश्त में 50 फीसदी हिस्सा सितंबर में जारी करना होता है. और 25 फीसदी की आखिरी किश्त दिसंबर में जारी होती है.
गौरतलब है कि सरकार ने 25 जून को डेंगू के बचाव के लिए ही फंड पास कर दिया था. लेकिन पैसे तब रिलीज किए गए जब बीमारी गंभीर हो गई. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.