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30 सितंबर तक भरे जाएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के खाली पद, दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी खाली पदों को 30 सितंबर तक भरने के लिए कहा है. कोर्ट ने आयोग में खाली पदों को भरने के लिए केंद्र को दी गई समय सीमा को दो महीने और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने 30 सितंबर तक पूरी प्रक्रिया करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों को 30 सितंबर तक भरने का आदेश
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया दो महीने का समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी खाली पदों को 30 सितंबर तक भरने के लिए कहा है. कोर्ट ने आयोग में खाली पदों को भरने के लिए केंद्र को दी गई समय सीमा को दो महीने और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.

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इससे पहले, हाई कोर्ट ने आयोग के सभी खाली पड़े पदों को 31 जुलाई तक भरने का आदेश दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक आवेदन दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि यह समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाए. इसके बाद कोर्ट यह समय सीमा दो महीने और बढ़ाने संबंधी आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि समय बढ़ाने के आवेदन को मंजूरी दी जाती है और इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया जाता है.

इससे पहले, इसी तरह के आदेश में उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े पदों पर लंबित नियुक्तियों को पूरा न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने आठ हफ्तों के अंदर नियुक्तियों करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा था कि राज्य सरकारों को इस बाबत कदम उठाने के लिए भी क्या कोई शुभ मुहूर्त चाहिए?'' 

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कोर्ट ने दी थी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वह चीफ सेकेट्री को अदालत में बुलाने के लिए मजबूर होना होगा. अदालत ने राष्ट्रीय आयोग में नियुक्तियों के लिए केंद्र और और समय देने से साफ इनकार कर दिया था.  जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम सिर्फ सभी खाली पदों पर नियुक्तियां चाहते हैं. 

 

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