दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को ये संभावना तलाशने का निर्देश दिया है कि क्या करोल बाग और झंडेवालान के बीच करीब डेढ़ दशक पुरानी हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कराया जा सकता है या नहीं. हाई कोर्ट करोल बाग में सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी पुलिस और सिविक एजेंसियों को कहा है कि हनुमान जी की मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, इस पर हमें रिपोर्ट दें. साथ ही इस बारे में LG के साथ भी मीटिंग करें.
हाईकोर्ट ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अमेरिका में भी कई जगहों पर कई गगनचुंबी इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों से नाराज होते हुए पूछा कि सिविक एजेंसी दिल्ली की कोई एक जगह बताएं जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो और नियमों का पालन हुआ हो.
दरअसल एजेंसियां कोई काम नहीं करतीं और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भले ही वह कितना भी अतिक्रमण कर लें. हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक आप लोगों को कई मौके दिए गए हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया.
दिल्ली हाईकोर्ट करोल बाग इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए लगाई गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, 15 नवंबर को हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को अतिक्रमण हटाने और पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया था. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करेगा.